GORAKHPUR : नगर पालिका परिषद् के सेवानिवृत कर्मियों के पेंशन और ग्रेच्युटी बकाया भुगतान नहीं करने के मामले के ईओ को गिरफ़्तारी वारंट जारी किया गया। गिरफ़्तारी से बचने को ईओ ने शपथ पत्र देते हुए जमानत ली। इसके बाद हाईकोर्ट ने ईओ को तालाब किया। जिसमे पेंशन मामले में ईओ ने अपना पक्ष रखा।
वही सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेशित किया है कि किसी भी दशा में 22 नवंबर तक हर हाल में पेंशन और ग्रेच्युटी मद का बकाया भुगतान करते हुए सूचित करे।
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बता दे कि नपा के सेवानिवृत कर्मी विनोद अग्रहरि ने पहले स्थानीय अदालत में फिरहाई कोर्ट में रिट दाखिल कर पेंशन बकाया को लेकर शिकायत की थी, जिसमे सुनवाई चल रही थी।
स्थानीय अदालत ने 1 नवंबर को ईओ बस्ती को तालाब किया गया। लेकिन, ईओ हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने गिरफ़्तारी वारंट जारी करते हुए नौ नवंबर को उपस्थित होने के लिए आदेशित किया।
इसके बाद प्रभारी ईओ नगर पालिका दिनेश वर्मा कोर्ट पहुंचे। बांड भरा और शपथ-पत्र जमा करते हुए जमानत ली।फिर दूसरे दिन हाईकोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा । कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईओ को 22 नवंबर तक हर हाल में पेंशन मद में बकाया करीब 14 लाख का भुगतान करके रिपोर्ट देने के लिए आदेशित किया है।
वही प्रभारी ईओ दिनेश कुमार वर्मा का कहना है कि कोर्ट के समक्ष अपनी बात रख दिए है। 22 नवंबर तक भुगतान के लिए मोहलत मी मिली है।
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