Gorakhpur news: अगर आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो अपने शहर की सुरक्षा को लेकर लागू हुए नए नियम को जान लीजिये नहीं तो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं। गोरखपुर पुलिस ने ड्रोन पॉलिसी 2023 को लागू कर दिया है, जिसका मतलब ये है की अब बिना अनुमति के कोई भी शहर में ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर शहर को तीन जोन में बांटा गया है, इसमें रेड, येल्लो और ग्रीन जोन शामिल हैं।

रेड जोन में वो क्षेत्र आएंगे जहां किसी को भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी, येल्लो जोन जोन में आधिकारिक काम के लिए ड्रोन को उड़ाया जा सकता है। वहीं ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने की छूट होगी, लेकिन इसके लिए भी पुलिस से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के शहर में ड्रोन उड़ाने पर जेल भेजने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।

रेड जोन

गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन, एयरपोर्ट और आवासीय इलाकों को रेड जोन में रखा गया है, इन क्षत्रों में VIP मूवमेंट होती है और आस-पास लोग भी रहते हैं। रेड जोन के 12 किलोमीटर क्षेत्र को येलो जोन घोषित किया गया है।

ये भी पढ़ें: Gorakhpur Mahotsav की तारीखों का हुआ ऐलान, यहां हो रहा रजिस्ट्रेशन

इस जोन में 400 फ़ीट तक की उंचाई तक बिना अनुमति के ड्रोन उड़ा सकते हैं, लेकिन उससे उपर जाने के लिए अनुमति लेनी होगी। बताया जा रहा है की कुछ और क्षेत्रों को भी जल्द ही रेड जोन में शामिल किया जा सकता है, इसमें गोरखनाथ मंदिर का नाम सबसे पहले आ रहा है।

पुलिस महानिदेशक ने बताया की जिन लोगों के पास भी अभी ड्रोन है, उन्हें उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये रजिस्ट्रेशन DGCA की आधिकारिक वेबसाइट पर कराया जा सकता है।

Latest posts:-