Basti News: रामपुर कारतूस कांड के अभियुक्त के 14 जमानतदारों को अपर जिला एक सत्र न्यायधीश की अदालत ने नोटीस जारी किया है। इस मामले में कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। उनके कोर्ट में हाजिर नहीं होने के कारण अदालती कार्यवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। कोर्ट ने जमानतदारों के खिलाफ प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज करते हुए नोटिस जारी किया है। जमानतदार ध्रुवचंद को आठ नवंबर को कोरेट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया गया है।
बस्ती पुलिस लाइन में तैनात रहें रामकृपाल सिंह, अमर सिंह, सुशील कुमार मिश्रा, राजेश शाही, जितेंद्र सिंह, राजेश सिंह और दिलीप कुमार के खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। इनको हाजिर करने के लिए अदालत ने एसपी बस्ती को भी पत्र लिखा था, लेकिन अभियुक्तगण हाजिर नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने विवश होकर अब जमानतदार ध्रवचंद के खिलाफ नोटिस जारी किया है।
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क्या था मामला
साल 2010 में नक्सलियों को कारतूस सप्लाई कांड सामने आने से हड़कंप मच गया था। बहुचर्चित रामपुर कारतुस कांड में बस्ती जिले का नाम भी सुर्खियों में आया था। पुलिस लाइन बस्ती में तैनात आमोरर रामकृपाल सिंह को अप्रैल 2010 में STF ने गिरफ्तार था। रामपुर न्यायलय ने रामकृपाल समेत अन्य आरोपितों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में बस्ती कोतवाली में भी 30 अप्रैल 2010 को एक केस दर्ज है, जिसका ट्रायल चल रहा है।
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